बीजेपी के नेता चला रहे है पेपर लीक माफिया, क्लर्क से लेकर जज के पेपर तक हो रहे है लीक: नवीन जयहिंद

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा की गई एक आंतरिक जांच में यह पाया गया है कि 16 जुलाई को आयोजित हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक) परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था।

जांच में आयोजित एक उच्च न्यायालय समिति ने दो उम्मीदवारों और रजिस्ट्रार (भर्ती), उच्च न्यायालय, बलविंदर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज़ करने की सिफारिश की है।

जांच में पाया गया कि भले ही शर्मा ने उम्मीदवारों में से एक को जानने से इनकार कर दिया, लेकिन सुनीता ने पिछले एक साल के दौरान कुल 760 कॉल और एसएमएस किये थे !
कम से कम दो उम्मीदवारों के तौर पर सुश्री सुनीता और सुशीला के पास प्रश्नपत्र थे और इसलिए संभावना है कि अन्य उम्मीदवारों तक भी प्रश्न पत्र पहुंचगया होगा।"

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसे रद्द कर दिया जाये !

समिति ने सिफारिश की कि शर्मा को पद से तुरंत स्थानांतरित किया जाए और शर्मा के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा एक समानांतर जांच की जाए।

हरियाणा लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष 20 मार्च को 109 एचसीएस अधिकारियों (न्यायिक) की भर्ती के लिए एक विज्ञापन रखा था।

यह मामला अगस्त में एक पिंजौर निवासी सुमन ने कोर्ट में याचिका दी थी , जिन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी कि प्रश्न पत्र कुछ उम्मीदवारों द्वारा लीक किया  गया।

यह आरोप लगाया गया था कि पूर्व में दो अलग-अलग श्रेणियों में टॉपर्स - सुनीता और सुशीला अतीत में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं हो सकीं। जबकि  इस परीक्षा में उन्होंने "असाधारण" उच्च अंक प्राप्त किये थे

रिपोर्ट में एक उच्च न्यायालय ने कहा था कि न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, राजन गुप्ता और जीएस संधवालिया शामिल हैं। इस मामले में 15 सितंबर को हाईकोर्ट की अदालत ने इस रिपोर्ट पर कार्रवाई की जानकारी देने को कहा। पूर्ण पीठ ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (सतर्कता) से अनुरोध किया कि वे एक वर्ष की अवधि के लिए कॉल विवरण, संदेश आदान-प्रदान आदि को संरक्षित करने वाले सभी व्यक्तियों के सेलुलर सेवा प्रदाता को निर्देशित करें।
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