बजट में टैक्स की वो 6 अहम बातें जिन्हें जेटली ने बताया ही नहीं
किराये पर कटेगा टीडीएस 1. अगर आप 50,000 रुपये से अधिक का किराया देते हैं तो पांच फीसदी का आयकर काट ( टीडीएस ) कर किराया देना होगा . इस तरह के भुगतान आम लोगों को करने होंगे इसलिए उन्हें टैन ( टीडीएस आइडेंटिफिकेशन ) नंबर लेने की जरुरत नहीं होगी और उन्हें यह टीडीएस पूरे साल के किराये पर एक बार काटना होगा . मकान मालिक को इस टीडीएस का लाभ अपनी आय में मिल जाएगा . तीन लाख रुपये अधिक दैनिक भुगतान पर भारी पेनाल्टी 2. तीन लाख से ऊपर के नकद भुगतानों पर पाबंदी लगाने का प्रावधान आ गया है . वित्त विधेयक के अनुसार सीमा एक व्यक्ति पर एक दिन में कुल तीन लाख रुपये से अधिक के भुगतान नहीं कर सके . एक भुगतान तीन लाख रुपये से अधिक का नहीं होगा और किसी एक मद में तीन लाख रुपये से अधिक का भुगतान नहीं हो सकेगा . यह नियम बैंकों , पोस्ट ऑफिस , कोऑपरेटिव और अन्य निर्धारित संस्थाओं व एजेंसियों पर लागू नहीं होगा . आयकर कानून में जोड़ी जा ...
